जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर द्वारा छः माह के लिए किया गया जिला बदर

 *थाना-धम्मौर*

*जनपद-सुलतानपुर* 


 जिला मजिस्ट्रेट जनपद-सुलतानपुर द्वारा अपने निर्णय में अभ्यस्त अपराधी जिससे आम जनमानस में भय एवं आतंक का माहौल ब्याप्त हो गया था । जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी तथा लोक व्यवस्था प्रतिकूलत: प्रभावित हुई, को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना-धम्मौर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-28.01.2023 को अभियुक्तगण के विरुद्ध मुनादी कराकर जिला बदर के आदेश की तामील कराई गई। यदि अभियुक्त जनपद की सीमा के अन्दर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा-10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी ।

विवरण जिलाबदर अभियुक्त-

01- पप्पू सुत अंगद  निवासी ग्राम कमोलिया थाना धम्मौर जनपद-सुलतानपुर

 

  सुल्तानपुर से

       ब्यूरो चीफ विजय कुमार मौर्य की रिपोर्ट

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