SULTANPUR:- गलत तरीके से अर्जित की गई जमीन पर प्रशासन का चाबुक




*थाना बल्दीराय क्षेत्र के शातिर गौतस्कर अपराधी नौशाद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम इसौली थाना बल्दीराय सुलतानपुर के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत धारा 14(1) की कार्यवाही की गयी ।* 

शासन की मंशा के अनुरूप गंभीर अपराधों में संलिप्त होकर अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के आदेश संख्या 185/ 2023 दिनांक 31.01.2023 के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के मार्गदर्शन में थाना बल्दीराय क्षेत्र के ग्राम इसौली निवासी शातिर गौतस्कर अपराधी नौशाद पुत्र इस्लाम  द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति आलीशान पक्का मकान कीमत करीब 65,00,000 रूपये (पैसठ लाख रूपये) एवं एक वाहन महिन्द्रा पिकअप यूपी 44 एटी 1557 कीमत करीब 10,00,000 रूपये (दस लाख रूपये) कुल सम्पत्ति 75,00,000 रूपये (पचहत्तर लाख रूपये)  को श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट बल्दीराय व क्षेत्राधिकारी बल्दीराय के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बल्दीराय, चौकी प्रभारी पारा बाजार, चौकी प्रभारी वल्लीपुर तथा थाना स्थानीय के पुलिस बल एवं पीएसी बल की मौजूदगी में संपत्ति को जब्त किया गया तथा मुनादी कराकर आदेश का प्रभावी पालन किया गया । गांव वालों से अपील की गई कि अपराध से दूर रहे तथा अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित ना करें । पुलिस की कार्यवाही से आम जनमानस में खुशी का माहौल तथा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में दहशत देखी गई । 

*आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद पुत्र इस्लाम नि0 इसौली थाना बल्दीराय सुलतानपुर*


1.मु0अ0सं0- 21/09 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 295 भादवि थाना बल्दीराय

2.मु0अ0सं0- 348/09 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बल्दीराय

3.मु0अ0सं0-28/16 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बल्दीराय

4.मु0अ0सं0- 108/17 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बल्दीराय

5.मु0अ0सं0- 170/17 धारा 147/504/506/504/427 भादवि थाना बल्दीराय

6.मु0अ0सं0- 211/17 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बल्दीराय

7.मु0अ0सं0- 432/21 धारा 147/148/332/323/504/506 भादवि व 7 CLA ACT थाना बल्दीराय

*सुल्तानपुर से विजय कुमार मौर्य की रिपोर्ट*

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