Amethi:- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में होने वाले द्वितीय चरण के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की समय सारिणी किया जारी

 *जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में होने वाले द्वितीय चरण के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की समय सारिणी किया जारी।*



*अमेठी। 16 अप्रैल 2023,* जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राकेश कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन के नगर विकास की अधिसूचना एवं राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना के प्रस्तर-02 के क्रम में अमेठी जनपद की समस्त नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों (नगर पालिका परिषद गौरीगंज एवं जायस तथा नगर पंचायत अमेठी व  मुसाफिरखाना) के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की समय सारिणी एवं विवरण जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में निर्वाचन कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने की तिथि 17 अप्रैल 2023 (सोमवार), नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने की अन्तिम तिथि व समय 17 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि व समय 25 अप्रैल 2023 (मंगलवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन की वापसी की तिथि व समय 27 अप्रैल 2023 (गुरूवार) पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक, प्रतीक आवंटन की तिथि व समय 28 अप्रैल 2023 (शुक्रवार) पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि व समय 11 मई 2023 (गुरूवार) पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक तथा मतगणना की तिथि व समय 13 मई 2023 (शनिवार) पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रों के निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना उनके लिए सन्दर्भित समय सारिणी में निर्धारित तिथि 17 अप्रैल 2023 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे एवं पदाभिहित किये गये समस्त नगरीय निकायों के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम का अपने से सम्बन्धित नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार करायेंगे तथा उसकी प्रतियाॅ सम्बन्धित कार्यालयों तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे। उक्त सामान्य निर्वाचन उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली-2010 के अनुसार सम्पन्न होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त निर्वाचन समयावधि के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी एवं नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष/सदस्य पद का नाम निर्देशन सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर होगा, निर्वाचन सविरोध की दशा में मतदान विर्निदिष्ट तिथि व समय में सम्बन्धित नगरीय निकाय के मतदान स्थलों पर तथा मतगणना निर्धारित मतगणना केन्द्रों पर करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गयी गाइडलाइन का पालन किया जायेगा। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पाॅच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जायेगा जिसमें टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकारण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन व जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से कोविड स्थिति की निगरानी की जायेगी और आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जायेगा।

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